नीमच 5 सितम्बर 2018, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 के अंतर्गत जनसामान्य के कल्याण हेतु एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु नीमच जिले की संर्पूण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत नीमच जिले की राजस्व सीमा में किसी भी उत्तेजक भडकाऊ या भ्रामक, दुष्प्रचारक, चित्र, संदेश आदि करने से तथा पोस्ट पर कमेन्टस करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही नीमच में धरना, जुलुस, प्रदर्शन, रैली, धार्मिक आयोजन बिना अनुमति आयोजित नहीं करने एवं इनमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार अनुमति सहित आयोजित किये जाने वाले धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली, धार्मिक, आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे तलवार, कुल्हाडी, कटार आदि एवं अग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, रिवाल्वर आदि साथ में लेकर नहीं चलेंगे। यह आदेश 5 सितम्बर 2018 से 6 दिसम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आऐगा।
नीमच जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू उत्तेजक] भ्रामक, भडकाऊ मेसेज करने पर प्रतिबंध बगैर अनुमति धरना, जुलुस, प्रदर्शन, रैली पर भी प्रतिबंध
