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डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 52 कट्टों में कुल 1031 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले आरोपी सुरजमल पिता दीपाराम बंजारा, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम कुण्डालिया, थाना कुकड़ेष्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 21.02.2024 को कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ट्रक से मनासा क्षैत्र से भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा लेकर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब होते हुवे उत्तर प्रदेष में सप्लाई करने वाला हैं। मुखबीर सूचना के आधार पर सीबीएन द्वारा निवारक दल का गठन किया गया तथा दिनांक 22.02.2024 को रात्री के लगभग 02ः30 बजंे के जैतपुरा फण्टा, नीमच पर मुखबीर द्वारा बताया हुवा ट्रक आया, जिसको आरोपी चला रहा था। ट्रक की तलाषी लिये जाने पर उसमें लहसुन के 148 कट्टों की आड़ में 52 काले रंग के कट्टों में कुल 1031.460 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भर कर रखा हुआ था। सीबीएन द्वारा ट्रक व डोडाचूरा को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

 

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।

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