मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा एक आरोपी को खेत पर कब्जा करने के विवाद को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करने की बात को लेकर 500रू. के जुर्मानें से दण्डित किया। अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 18.05.2016 को दिन के 11ः00 बजे की हैं। फरियादी परमेश्वर एवं आरोपी जगदीश का खेत ग्राम-मोया में पास-पास स्थित हैं। घटना दिनांक को आरोपी, फरियादी के घर के सामने आया और बोला कि तूने खेत की गलत नप्ती कराकर मेरे खेत पर कब्जा कर लिया हैं और ऐसा बोलकर वह उसके साथ लात-घूसों से मारपीट कर नीचे गिरा दिया, तब ईश्वर और ओमप्रकाश ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर पर की, जिस पर से अपराध क्रंमाक 113/16, धारा 323 भादवि का अपराध पंजीबद्व हुआ। फरियादी का मेडिकल करानें के बाद शेष विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी जगदीश पिता पृथ्वीराज चौधरी, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम मोया, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।
खेत पर कब्जे के विवाद को लेकर की मारपीट करने वाले आरोपी को जुर्माने का दण्डादेश।
