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रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 04 आरोपियों को सजा एवं जुर्माना।

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रास्ता रोककर फरियादी एवं 01 अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 04 आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,500-1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 06.07.2014 सुबह के 09ः30 बजे की हैं, जब फरियादी धर्मेश व वैभव मोटरसायकल से जा रहे थे, तब कमल चौक नीमच पर आरोपीगण कार से आये और कार को मोटरसायकल के आगे खड़ी कर दी और चारो आरोपीगण कहने लगे कि तुम कही के दादा हो क्या ? ऐसा बोलकर चारो आरोपीगण धर्मेश और वैभव के साथ मारपीट करने लगे और उनके कपड़े फाड़ दिये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से चारो आरोपियों के विरूद्ध धारा 323/34, 341 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा फरियादी धर्मेश व वैभव का मेडिकल कराने, मौका मुआयना करके व गवाहों के बयान लेने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी धर्मेश, वैभव सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। *श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) सतेन्द्र पिता भारतप्रसाद चतुर्वेदी, उम्र-24 वर्ष, निवासी-6, उदय नगर, ग्राम जमुनियाकंला, जिला नीमच, (2) नदीम पिता अब्दुल रहिम कुरैशी, उम्र-28 वर्ष, निवासी-घण्टाघर छोटी मण्डी, जिला नीमच (3) इम्तियाज पिता नाहर खां पठान, उम्र-31 वर्ष, निवासी-किदवई गली, माधवगंज मोहल्ला, जिला नीमच तथा (4) अब्दुल रहिम पिता शकुर कुरैशी, उम्र-62 वर्ष, निवासी-39/2 छोटी मण्डी घण्टाघर, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000-1,000रू जुर्माना तथा धारा 341 भादवि (रास्ता रोकना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 5,00-5,00रू. जुर्माने से दण्डित किया, इस प्रकार चारो आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,500-1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा फरियादी धर्मेश एवं आहत वैभव को 1,500-1,500रू. प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया। *न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।*

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