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चिन्हित मामले में प्रेमी से मिलकर पति की हत्या करवाने की आरोपीया एवं उसके प्रेमी की जमानत खारीज।

नीमच। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री प्रदीप कुमार व्यास, नीमच द्वारा एक महिला जिस पर अवैध संबंधो के चलते प्रेमी से मिलकर रास्ते से हटाने के उद्दैश्य से उसके पति की हत्या कराये जाने के आरोप हैं, अभियोजन के विरोध करने पर उसकी व उसके प्रेमी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इसी वर्ष हाईवे रोड़ जमुनिया व ग्राम सेमली चौधरी की सीमा में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश होने की सूचना पुलिस नीमच सिटी को मिली थी। पुलिस नीमच सिटी द्वारा जांच में यह पाया था कि मृतक का नाम मनोज पिता शांतीलाल है तथा इसकी हत्या उसकी पत्नि संजुबाई द्वारा सलमान नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण रास्ते से हटाने के उद्दैश्य से की गई है। पुलिस नीमच सिटी द्वारा आरोपीयों के विरूद्व अपराध क्रमांक 283/2018, धारा-302, 201, 120बी भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व करकें विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा मामलें को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया। आरोपिया संजुबाई पति मनोज, उम्र-30 वर्ष तथा आरोपी सलमान पिता अखलाक, उम्र-30 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम रतनगढ़, जिला नीमच को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क रखें गये की दोनों आरोपीयों के विरूद्व पर्याप्त इलेक्ट्रानिक्स एवीडेंस संग्रहीत की गई हैं तथा यदि आरोपीयों को जमानत दि गई तो उनके द्वारा स्वतंत्र साक्षीयों को प्रभावित करने तथा फरार होने की संभावना है इसलिए आरोपीयों की जमानत निरस्त की जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री प्रदीप कुमार व्यास, नीमच द्वारा दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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