नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी पति-पत्नी को फरियादी व उसकी पत्नि के साथ खेत के विवाद के कारण मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000रू. के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी छगनलाल एवं आरोपीगण के मध्य खेत बेचने की बात को लेकर पूर्व से ही रंजीश चल रही थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 02.06.2013 को रात्री के लगभग 08ः00 बजे ग्राम केनपुरिया में फरियादी और आरोपीगण के मध्य उसी रंजीश को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण आरोपीगण गोपाल, बाबुलाल व गुड्डीबाई ने छगनलाल के साथ लट्ठ व लात-घूंसों से मारपीट की। फरियादीया की पत्नी गुड्डीबाई जब बीच-बचाव करने आई तो आरोपीया गुड्डीबाई ने चोटी पकडकर थप्पडों से उसके साथ भी मारपीट करी। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 190/2013, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर, दोनो आहतगण का मेडिकल करने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी बाबुलाल के फरार हो जाने से शेष दो आरापीयों का विचारण न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान अपराध को प्रामाणित किये जाने के लिए दोनो आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये, जिसके आधार पर आरोपीगण को मारपीट किये जाने का दोषी ठहराया गया। *श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) गोपाल पिता नारायण बंजारा, उम्र-40 वर्ष तथा (2) गुड्डीबाई पति गोपाल बंजारा, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम केनपुराया, तहसील व जिला-नीमच को धारा 323/34, भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1000-1000रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। *न्यायालय में शासन की ओर से श्री विवके सोमानी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।
खेत के विवाद के कारण मारपीट करने वाले पति-पत्नी को सजा एवं जुर्माना।
