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खेत के विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले 11 आरोपीयों को सजा एवं जुर्माना।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा खेत के विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर एक पक्ष के 7 व दूसरे पक्ष के 4 आरोपीयों को भादवि की विभिन्न धाराओं में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कुल 10,100रू जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 10 वर्ष पुरानी दिन के समय की ग्राम-सावन के विवादीत खेत की हैं। खेत पर एक पक्ष के 7 व दूसरे पक्ष के 4 आरोपीयों द्वारा खेत को स्वयं का बताते हुए आपस में विवाद किया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों हीं पक्षों द्वारा आपस में लात-घूंसों, पत्थरो व लट्ठ से आपस में मारपीट करी, जिसकी क्रॉस रिपोर्ट उनके द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 619/2008 व 621/2008 धारा 323/34, 147, 341 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा घायलों का मेडिकल करने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान अपराध को प्रामाणित किये जाने के लिए दोनो ही पक्षों के सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर, खेत के विवाद के कारण एक-दूसरें के साथ मारपीट करने के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करवाया गया। *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा एक पक्ष के 7 आरोपीगण (1) जनकलाल पिता रामचन्द्र माली, उम्र-52 वर्ष, (2) सुरेश पिता रामचन्द्र माली, उम्र-47 वर्ष, (3) सुमीत्राबाई पति सुरेश माली, उम्र-45 वर्ष, (4) इन्दीराबाई पति जनक माली, उम्र-48 वर्ष, (5) पंकज पिता गंगाराम बावरी, उम्र-37 वर्ष, (6) यशवंत पिता सुरेश माली, उम्र-28 वर्ष, (7) मुंशी पिता जनकलाल बावरी, उम्र-55 वर्ष तथा दूसरे पक्ष के 4 आरोपीगण (1) कैलाश पिता भगतराम पाटीदार, उम्र-43 वर्ष, (2) गोपाल उर्फ रामगोपाल पिता भगतराम पाटीदार, उम्र-38 वर्ष, (3) छगन पिता भगतराम पाटीदार, उम्र-28 वर्ष, (4) पुरन्दर पिता कैलाशचंन्द्र पाटीदार, उम्र-23 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम सावन, जिला-नीमच को धारा 323/34, 147, 341 भादवि (रास्ता रोककर एकमत होकर मारपीट करना) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास तथा कुल 10,100रू के जुर्माने से दण्डित किया गया व जुर्माने की रकम को दोनो ही पक्ष के घायलों को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। *न्यायालय में शासन की ओर से श्रीमति कीर्ति शर्मा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा पैरवी की गई।

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