मनासा। श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत में से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर सरिये और लात-घूंसों से दो महिला सहित पाँच व्यक्तियों से मारपीट करते हुवे एक महिला का हाथ तोड़ने वाले तीन आरोपीगण (1) मदनलाल पिता गंगाराम गायरी, उम्र-55 वर्ष, (2) कल्ली पिता गंगाराम गायरी, उम्र-40 वर्ष तथा (3) कालु पिता गंगाराम गायरी, उम्र-38 वर्ष, तीनों-निवासी ग्राम-किरपुरिया, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500-1500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अरविंद सिंह थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया घटना दिनांक 12 अक्टूबर 2016 को सुबह के लगभग 9 बजे थाना मनासा क्षैत्र में आने वाले ग्राम बड़ा किरपुरिया स्थित आहतगण के खेत की हैं। फरियादी प्रकाश बंजारा ने थाना मनासा में उपस्थित होकर बताया कि घटना दिनांक को वह, उसके पिता जगदीश, माँ रोड़ीबाई, पत्नी सूगनाबाई तथा काका सत्तू उर्फ सत्यनारायण उनके खेत पर काम कर रहे थे तभी आरोपी मदनलाल उनके खेत मे से ट्रेक्टर निकाल कर ले जाने लगा तो उसने मदनलाल को खेत से ट्रैक्टर निकालने से मना किया। इस बात पर मदनलाल ने सरीये से उसके साथ मारपीट की, जब फरियादी के परिवार वाले बीच बचाव करने आये तो मदनलाल और उसके दोनो भाईयों कल्ली व कालु ने सरिये व लात-घूंसो से सभी के साथ मारपीट की, जिससे रोड़ीबाई के हाथ में गंभीर चोट आकर उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। आहतगण के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पास के खेत वालों ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा सभी आहतगण का मेडिकल कराया गया एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की और से फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराये जाकर अपराध को प्रमाणित किया गया और सभी आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड की राशि में से आहत रोड़ीबाई को 3000रूपये तथा शेष आहतगण को 1000-1000रू प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अरविंद सिंह थापक द्वारा की गई