कटनी जिले में विस्फोटक अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अनुभाग, तहसील और थानावार संयुक्त जांच दल का गठन किया है। यह जांच दल जिले में आतिशबाजी दुकान, फैक्ट्री, भंडार गृह, मैगजीन, गैस गोदाम और पेट्रोल-डीजल पंपों का भौतिक सत्यापन करेंगे और एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
जांच दल का गठन
कलेक्टर श्री तिवारी ने अनुभाग स्तर पर जांच दल का गठन किया है, जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर पालिक निगम, और नगर पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा, तहसील और थानावार जांच दल भी गठित किए गए हैं, जिनमें तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
जांच के उद्देश्य
इस जांच का उद्देश्य विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, और विस्फोटक नियम 2008 के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। जांच दल जिले में सभी विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उपयोग की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है।
जांच की प्रक्रिया
जांच दल एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वे अपने निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख करेंगे। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
जांच दल के सदस्य
- उपखंड मजिस्ट्रेट
- आयुक्त नगर पालिक निगम
- नगर पुलिस अधीक्षक
- तहसीलदार
- कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
- थाना प्रभारी
- जनपद पंचायत सीईओ
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी
इस जांच के माध्यम से जिले में विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण और उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।





