कटनी – शिक्षा के मंदिर में शराब पीकर आने और अनुशासनहीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयराघवगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला गोइन्द्रा में पदस्थ सहायक अध्यापक अरविन्द कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों ने शिक्षक की इस हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जनशिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर पहुंचकर मामले की जांच की और पंचनामा तैयार किया। जांच के आधार पर यह पाया गया कि सहायक अध्यापक श्री कुजूर अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। सहायक अध्यापक श्री कुजूर का यह कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित उपनियमों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसके बाद जिला पंचायत सीईओ कौर ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 09 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये शासकीय प्राथमिक शाला गोइन्द्रा के सहायक अध्यापक श्री अरविन्द कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में श्री कुजूर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़वारा में नियत किया गया है एवं इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी





