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खेत-कुॅवें की पुरानी रंजीश को लेकर मारपीट करने वाले पाँच आरोपीयों को कारावास।

नीमच। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा पाँच आरोपीयों को खेत-कुॅवें की पुरानी रंजीश को लेकर एक व्यक्ति के साथ लट्ठ, सब्बल, लात-घूंसों व पत्थर से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए, चार आरोपीयों को 03-03 माह के सश्रम कारावास तथा एक आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास के दण्ड से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी मांगीलाल का आरोपीगण से खेत-कुॅवें को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा हैं। दिनांक 10.07.2014 को सुबह लगभग 10ः30 बजे फरियादी मांगीलाल ग्राम थडौद स्थित खेत पर लकडी काट रहा था, तभी वहां पर आरोपी छगनलाल आया और मेरे खेत पर पत्थर क्यों रखा ऐसा बोलते हुए पत्थर फेंक कर मांगीलाल को मारा। जब फरियादी वहां से भागकर जाने लगा तो शेष चार आरोपीगण प्रकाश, देवीलाल, रामलाल व कैलाश ने फरियादी के साथ लट्ठ, सब्बल व लात-घूंसों से मारपीट करने लगे। फरियादी मांगीलाल के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजनाबाई, बंशलाल, नंदलाल तथा शंम्भूलाल ने बीच-बचाव किया। मांगीलाल ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सिंगोली पर की, जिसे अपराध क्रमांक 112/14, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस सिंगोली द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने के उपरांत शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी मांगीलाल, बीच-बचाव करने वाले गवाहो सहित सहित सभी आवश्यक साक्ष्य कराकर न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की और से तर्क किया गया कि यदि बीच-बचाव करने कोई नहीं आता तो फरियादी मांगीलाल की जीवन को भी खतरा हो सकता था, अतः आरोपीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा चार आरोपीयों (1) छगनलाल पिता देवीलाल धाकड, उम्र-35 वर्ष, (2) प्रकाश पिता देवीलाल धाकड, उम्र-37 वर्ष, (3) कैलाश पिता देवीलाल धाकड, उम्र-40 वर्ष तथा (4) रामलाल पिता कालूराम धाकड, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी ग्राम थडौद, थाना सिंगोली को 03-03 माह के सश्रम कारावास तथा 500-500रू. जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया तथा एक आरोपी देवीलाल पिता भुवाना धाकड, निवासी ग्राम थडौद, थाना सिंगोली, जो कि 68 वर्ष का वृद्ध होने से उसे न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000रू जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया। आरोपीगण पर आरोपीत कुल जुर्माने की रकम 3000रू को प्रतिकर फरियादी मांगीलाल को प्रदान किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया। इस प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री रमेश नावडे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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