नीमच। जिला नीमच में वर्ष 2018 में डीपीओं/अतिरिक्त डीपीओं द्वारा पैरवी किये गये चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों मे से 06 मामलों मे निर्णय हुआ, जिसमें सभी 06 मामलों में आरोपीयों को सजा कराकर शत् प्रतिशत सफलता की उपलब्धि प्राप्त कि गई। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2008 से गंभीर अपराधों को जघन्य सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित कर न्यायालय मे उनकी सशक्त पैरवी हेतु उपसंचालक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की जाने की नीति लागू की गई। इसी परीप्रेक्ष्य मे वर्ष 2017 में जिला नीमच में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, बालात्कार के जघन्य चिन्हित 75 फीसदी मामलों मे अपराधीयों को कठोर दण्ड से दण्डित करवाया था, जबकि वर्ष 2018 में 100 फीसदी मामलों में अपराधीयों को दण्डित कराने की उपलब्धि प्राप्त की गई हैं। वर्ष 2018 में श्री आर. आर.चौधरी, डीपीओं व श्री जगदीश चौहान, एडी. डीपीओं द्वारा की गई सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप निम्न मामलों में अपराधियों को कठोर दण्ड से दण्डित कराने में सफलता प्राप्त हुई। (1) न्यायालय परिसर नीमच में पत्नि को चाकु मारकर हत्या का प्रयास करने वालें अपराधी को रिकार्ड तीन पेशीयों में ट्रायल पूर्ण कराकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित कराया गया। (2) पुस्तक बाजार चौराहा नीमच से 74 वर्षीय महिला से सोने की चैन लुटकर सनसनी फैलाने वाले 02 अपराधियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित कराया गया। (3) ग्राम जावी रोड़ से दिन-दहाडे़ किसान से 1,18000रू. की लुट करने वालें दो अपराधियों को मात्र 04 माह में ट्रायल पूर्ण कराकर 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित कराया गया। (4) ग्राम मालखेड़ा में मृतक की पत्नि से अवैध संबंधों के चलते रास्ते से हटाने के उद्दैश्य से उसके पति की हत्या करने वालें अपराधी को आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया। (5) फव्वारा चौक स्थित पेट्रोल पंप के मालिक से 3,30,000रू. की लुट करने वाले दो अपराधियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित कराया गया। (6) ग्राम भाटखेड़ी में प्रेमिका की हत्या कर उसकी लाश को गड्ढे़ में दफन करने वालें आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
वर्ष 2018 में चिन्हित जघन्य सनसनीखेज के 100 फीसदी मामलों में सजा।
