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आशा कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने वाले पति को 06 माह का कारावास एवं जुर्माना।

नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को उसकी आशा कार्यकर्ता पत्नि व पुत्री के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 06 माह के कारावास व 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। *जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 25.04.2016 सुबह के 08ः30 बजे ग्राम-अरनिया कुमार स्थित फरियादीया के घर की है। फरियादीया हंसा आरोपी ओमप्रकाश की पत्नी हैं तथा आहत दिव्या उसकी पुत्री है। घटना दिनांक को आरोपी फोन पर बात करते हुए हंसा के पिता को अपशब्द बोल रहा था, जो उसकी पुत्री आंचल ने सुन लिए, उसने यह बात उसकी माता हंसा व बहन दिव्या को बताई इतने में आरोपी लटठ् लेकर आया और हंसा व दिव्या के साथ मारपीट की। घटना कि रिपोर्ट हंसा ने पुलिस थाना बघाना पर की जिस पर से अपराध क्रंमाक 84/16 धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। पुलिस बघाना द्वारा मॉ-बेटी का मेडिकल कराकर आरोपी से लट्ठ जप्त कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया*। श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादीया हंसा, आहत दिव्या व चश्मदीद आंचल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा लट्ठ से मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा निर्दयतापूर्वक लट्ठ से स्वंय की पत्नि व पुत्री से मारपीट की है इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। *श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी ओमप्रकाश पिता मनोहरलाल माली, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम अरनिया कुमार, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में पत्नी से मारपीट करने के लिए 03 माह तथा पुत्री से मारपीट करने के लिए 03 माह, इस प्रकार कुल 06 माह के कारावास एव 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। *न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।*

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