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घर के सामने से ऑटो ले जाने के विवाद के कारण 02 महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले 02 आरोपियों को सजा एवं जुर्माना।

नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा दो आरोपियों को घर के सामने से ऑटो ले जाने के विवाद के कारण पड़ोस की 02 महिलाओं से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 18.06.2016 सुबह के 10ः15 बजे गांछा मोहल्ला, नया बाजार नीमच स्थित फरियादीया सुमन के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को आरोपी रमजानी ने फरियादीया सुमन से कहा की तेरे पति से बोलना की वह घर के सामने से ऑटो नही ले जाये, तो इस पर सुमन बोली की यह तो आम रास्ता हैं। इतना सुनते ही रमजानी ने आक्रोशित होकर लोहे के बॉट से मारपीट करने लगा, जब दीपा व रूकमणीबाई बीच-बचाव करने आयी तो इतने में आरोपिया शबाना ने भी आकर दीपा के साथ मारपीट की। घटना कि रिपोर्ट सुमन ने पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रंमाक 323/16, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा दीपा व सुमन का मेडिकल कराकर तथा बॉट जप्त कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादीया सुमन, आहत दीपा व चश्मदीद रूकमणीबाई सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) रमजानी पिता सद्दीक हुसैन, उम्र-19 वर्ष तथा (2) शबाना पिता सद्दीक हुसैन, उम्र-20 वर्ष, दोनो निवासी-नया बाजार, तहसील व जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। साथ ही फरियादीया सुमन को 2,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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