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8 वर्षीय मासूम बालिका से अश्लील हरकत करने वाले बुजुर्ग आरोपी की जमानत खारीज।

नीमच। श्री जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक बुजुर्ग आरोपी जिस पर 08 वर्षीय मासूम बालिका से अश्लील हरकत करने का आरोप हैं, उसका जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा लिखित विरोध करने पर खारिज कर दिया। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी 62 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा पीडिता 08 वर्षीय बालिका है जो कि बुजुर्ग को नाना कहकर बुलाती हैं। दिनांक 26.11.2018 को रात के लगभग 09ः00 बजे 08 वर्षीय बालिका आरोपी को मक्के की रोटी देने गई तब आरोपी घर में अकेला था तो उसने बुरी नियत से बालिका के गुप्तांगो से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करी। बालिका ने घर आकर यह बात उसकी मॉ व भाई को बतायी, तब उसकी मॉ ने आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 551/18, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 376(2)(च) भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहा पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री आर. आर. चौधरी, डी.पी.ओ. द्वारा जमानत आवेदन का लिखित में विरोध करते हुए कहा कि वयोवृद्ध आरोपी द्वारा 08 वर्षीय मासूम बालिका जो उसको नाना कहकर पुकारती थी, के साथ समाजिक मर्यादाओं को लांघते हुए अश्लील हरकत की हैं तथा आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर आजीवन कारावास से दण्डनीय हैं, इसलिए यदि आरोपी को जमानत दी गई तो समाज में गलत संदेश जायेगा, इसलिए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी गोपालसिंह पिता बल्लासिंह उर्फ मल्लासिंह अरोरा, उम्र-62 वर्ष, निवासी-इन्द्रा नगर, तहसील व जिला नीमच का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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