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विद्युत चोरी करने से रोकने पर पुलिस वालों से मारपीट करने वाले 02 आरोपियों को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा दो आरोपियों को शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाते हुए, विद्युत कर्मचारियों के साथ झुमाझटकी व दो पुलिस आरक्षकों के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 06-06 माह के सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 24.11.2011 रात के 11ः30 बजे की हैं। विद्युत विभाग को सूचना मिली की राजीव नगर स्थित ओमप्रकाश घनेटवाल के मकान में निवासरत किरायेदार विद्युत चोरी कर रहे हैं तब विद्युत विभाग के कर्मचारीगण, थाना नीमच केंट से दो पुलिस आरक्षक महेश तथा श्यामसुन्दर को लेकर राजीव नगर पहुॅचे। वहॉ पहुॅचकर देखा कि किरायेदार विद्युत की चोरी कर रहे थे जिनको आवाज लगाकर बाहर बुलाकर विद्युत चोरी करने से रोका तो तीनो आरोपी किरायेदारों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ झुमाझपटी की और दोनो पुलिस आरक्षकों द्वारा बीच-बचाव किये जाने पर उनके साथ मारपीट की। विद्युत विभाग की और से घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर लिखाई गयी, जिस पर से अपराध क्रमांक 625/11, धारा 332/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान दोनो आरक्षको का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान एक आरोपी रमेश मेघवाल की मृत्यु हो जाने से शेष दो आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में विचारण चला।  श्रीमती निधि शर्मा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दोनो पुलिस आरक्षक, विद्युत दल के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा पहले चोरी फिर सीना-जोरी करते हुए मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, इसलिए इस कृत्य से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) दुलीचंद पिता मगनीराम मेघवाल, उम्र-63 तथा (2) भूपेश पिता दुलीचंद मेघवाल, उम्र-39 वर्ष, दोनो निवासी-दलावदा आडानी फेक्ट्री के पीछे, तहसील व जिला नीमच को धारा 332/34 भादवि (एकमत होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाना व मारपीट करना) में 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

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