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हाथ भट्टी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन खारिज किया गया।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा एक शराब तस्कर का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 माह पुरानी है। सहा. उपनिरीक्षक श्री चैनसिंह सौलंकी को दैहात भ्रमण भंवरासा फंटे पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चल्दू बांछडा डेरा का विनोद दो केन हाथभट्टी शराब लेकर किसी ट्रक वाले को देने वाला है। सूचना पर पंचान कैलाश व सुनील को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर स्वास्तिक होटल के सामने हाईवे रोड़ पर पहुचे जहॉ बांछड़ा डेरे के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति दो प्लास्टिक की कैन के साथ खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे पिछा करने पर हिमकत अमली से पकड़ा व नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम विनोद पिता घनश्याम बांछडा, निवासी-चल्दू का होना बताया। अधिकारीयों द्वारा उक्त शराब जांच करने पर हाथ भट्टी शराब होना पाया गया। इसके पश्चात् आरोपी से दो प्लास्टिक की कैन जिसमें 34-34 लीटर हाथ भट्टी शराब भरी हुई जिसकी बाजार किमत 3400रू. है। उक्त शराब जप्तकर तथा गिरफ्तारी पश्चात् आरोपी के विरूद्व धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमति निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए तर्क रखे गये कि आरोपी से अवैध शराब जप्त की गयी है तथा जिसको जमानत दी गई तो उसके फरार होने की प्रबल संभावना है। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी विनोद पिता घनश्याम बांछडा, उम्र-42 वर्ष, निवासी-चल्दू का जमानत आवेदन निरस्त कर उसको जेल भेजने का आदेश दिया गया।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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