जावद। श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तीन आरोपीयों को खेत के रास्ते में शौचालय बनवाने की बात को लेकर मारपीट करने का दोषी पाकर कुल 06 माह तक के कारावास एवं कुल 3000रू. जुर्माने से दण्डित किया। सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 15.06.2012 की 02:00 बजे की है। फरियादी कैलाशीबाई की खेत की जमीन के रास्ते में आरोपीगण द्वारा शौचालय तथा बाथरूम बना लिए थे, फरियादी तथा जगदीश द्वारा आरोपीगण को उनकी खेत की जमीन पर शौचालय तथा बाथरूम बनाने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा उनसे मारपीट करने लगे। जिससे फरियादी तथा आहत जगदीश को चौटें आई। श्री धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) नग्गा उर्फ नगजीराम पिता बाला बंजारा, उम्र-46 वर्ष, (2) इंदरसिंह पिता बाला बंजारा, उम्र-29 वर्ष तथा (3) वजयसिंह पिता बाला बंजारा, उम्र-50 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम मालखेड़ा, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में कुल 06 माह तक के कारावास व कुल 3000रू. के जुर्माने से दण्डित किया।
खेत के रास्ते में शौचालय बनवाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले 3 आरोपीयों को सजा एवं जुर्माना
