नीमच। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तीन आरोपियो को घर में घुसकर एक महिला व उसके दो पुत्रों के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 01-01 माह के कठोर कारावास एवं कुल 1,500-1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 03.03.2014 को रात्रि के 10ः30 बजे फरियादीया अर्चना ग्राम कुमारिया विरान स्थित अपने घर पर उसके बेटो आशुतोष व अनिमेश के साथ खाना खा रही थी, तभी पुराने विवाद के कारण 3 आरोपीगण एक बाल अपचारी के साथ घर के अंदर घुस गये और लात-घूसों व लट्ठ से तीनो के साथ मारपीट करी, तब चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले प्रवीण, गौतम व सचिन ने बीच-बचाव किया। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 40/14, धारा 452, 323, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत तीन आरोपियो के विरूद्ध चालान न्यायालय में तथा एक बाल अपचारी के विरूद्ध चालान बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमती कीर्ति चाफेकर, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादीया व उसके दोनो आहत पुत्रो व चश्मदीद साक्षीयो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर चोटे पहुॅचायी गई है, इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) हरिश पिता भगतराम नायक, उम्र-27 वर्ष, निवासी-932, 36-बी जाजू नगर, जिला नीमच, (2) राजेन्द्र पिता सुमित रावत, उम्र-21 वर्ष, निवासी-पानी की टंकी के पास ग्वालटोली, जिला नीमच तथा (3) विरेन्द्र उर्फ बंटी पिता किशनचंद सिंधी, उम्र-28 वर्ष, निवासी-330, हुडको कॉलोनी, जिला नीमच को धारा 452, 323, 34 भादवि (एकमत होकर घर में घुसकर मारपीट करना) में कुल 1-1 माह के कठोर कारावास व 1,500-1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा की गई।
घर में घुसकर मारपीट करने वाले 3 आरोपियो को 01-01 माह का कठोर कारावास।
