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बोलेरो से मोटरसाईकल को टक्कर मारकर दो की मृत्यु कारित करने वाले लापरवाह चालक को 02 वर्ष का कारावास व जुर्माना।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक बोलेरो चलाकर मोटरसाईकल को टक्कर मारकर दो की मृत्यु कारित करने वाले लापरवाह चालक को 02 वर्ष के कारावास एवं 2500 रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 02.12.2012 की हैं। विक्रमसिंह, उसकी पत्नी पवनकुंवर तथा बलवंतसिंह नीमच-मंदसौर हाईवे रोड़ पर मोटरसाईकल जा रहे थे, मोटरसाईकल बलवंतसिंह चला रहा था, जैसे ही वह आर.बी.एस. कॉलेज के पास पहुंचे तभी एक बोलेरो चालक ने बोलेरो को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए बलवंतसिंह की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी जिस कारण तीनों नीचे गीर गये और गंभीर चोट आने के कारण ईलाज के दौरान पवनकुंवर व बलवंतसिंह की मृत्यु हो गई तथा विक्रमसिंह को साधारण चोट आई। टक्कर के बाद आरोपी बोलेरो गाड़ी छोड़ कर भाग गया तथा चश्मदीद मोहनसिंह ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 243/12, धारा 279, 337, 304ए भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान अरोपी को गिरफ्तार कर, शेंष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री विपीन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर तर्क दिया कि लापरवाह बोलेरो चालक के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावें। *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी आरोपी अली बोहरा पिता हकिमउद्दीन बोहरा, उम्र 33 निवासी हॉस्पिटल रोड़ नारायण मार्ग वार्ड नं. 15, ताल, जिला रतलाम को धारा 304ए, 337, 279 भादवि (लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना व घायल करना) में कुल 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रू0 जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री विपीन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।

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