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तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकल चलाकर, पत्रकार एवं वकील को टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपी को कारावास।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को तेजी व लापरवाही से मोटरसाईकल चलाकर, दुसरी मोटरसाईकल पर सवार पत्रकार एवं वकील को टक्कर मारकर घायल करने के आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11.07.2016 को सुबह लगभग 10ः30 बजे फरियादी पत्रकार संजय गौड़ एवं वकील कमल शर्मा मोटरसाईकल से ग्राम कनावटी से नीमच की ओर आ रहे थे। कनावटी जेल के पास मोड़ पर आरोपी ने अपनी मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी. 44 एम.एल. 5421 को तेज रफ्तार से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों के गिरकर घायल हो जाने से पत्रकार संजय गौड़ के कन्धे पर चोट आकर तीन-चार पसलिया टूट गई व वकील कमल शर्मा की कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 385/2016, धारा 279, 338 भादवि के अंतर्गत कायमी की गई। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराये गये, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्धि करार दिया। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी राजेन्द्र पिता अमरसिंह, उम्र-23 वर्ष, निवासी-शरदा चौक, ग्राम कनावटी, नीमच को धारा 338 भादवि (लापरवाहीपूर्वक वाहन चालाते हुए टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुॅचाना) में न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया, इसके साथ ही आरोपी को दोनों आहतगण को 1500-1500रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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