मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 05 आरोपी को ताश-पत्ती से रूपयों की हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलने के आरोप का दोषी पाकर 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 18.03.2009 को दिन के 04 बजे संजीवनी होटल, मनासा की हैं। पुलिस मनासा को मुखबीर सूचना मिली की संजीवनी होटल का मालिक अपनी होटल में कुछ लोगो के साथ ताश-पत्ती से रूपयों-पैसो द्वारा हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहा है। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस मनासा, फोर्स सहित संजीवनी होटल मनासा पहुची, जहॉ पर 06 व्यक्ति ताश-पत्ती द्वारा रूपयों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए दिखे, जिनमें से संजीवनी होटल का मालिक मौके से फरार हो गया तथा पुलिस द्वारा 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व नगद 17640रू. जप्त कर थाना मनासा लाये और उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 81/2009, धारा 3/4 सार्वजनिक धु्रत अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरार आरोपी चंद्रप्रकाश को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण द्वारा अपराध को अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा विचारण के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो जाने से शेष 5 आरोपी के विरूद्ध विचारण चला। श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी व हमराह पुलिस फोर्स के सदस्यो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) दीपक पिता अर्जुनदेव उर्फ अर्जुनलाल वधवा, उम्र 22 वर्ष, निवासी उषागंज, मनासा, जिला नीमच, (2) सत्यनारायण उर्फ लालचंद पिता मोतीलाल गेहलोत, उम्र 28 वर्ष, निवासी खड़ा शहर गली, पूर्बिया मोहल्ला, मनासा, जिला नीमच, (3) मनीष पिता जमनालाल उर्फ रमेशचंद महेशवरी, उम्र 23 वर्ष, निवासी उषागंज, नई गली, मनासा, जिला नीमच, (4) विनोद पिता हरभजन उर्फ रूगनाथ पंजाबी सत्यदेवा, उम्र 30 वर्ष, निवासी उषागंज कॉलोनी, मनासा, जिला नीमच तथा (5) चंद्रप्रकाश पिता रूपचंद्र चौधरी, उम्र 52 वर्ष, निवासी चौधरी कॉलोनी, मनासा, जिला नीमच को धारा 3/4 सार्वजनिक धु्रत अधिनियम (जुआ खेलना) में 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। तथा आरोपीयो से जप्त 17640रू. को राजसात किये जाने का आदेश दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।
5 जुआरियों को जुर्माने का दण्डादेश।
