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तेजगति से लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाकर बस को टक्कर मारने वाले चालक को 7 दिन का कारावास।

नीमच। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाकर बस को टक्कर मारकर, बस के ड्रायवर को घायल करने वाले चालक को 7 दिन का कारावास एवं 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 19 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 31.05.2000 को शाम के करीब 4ः45 बजे नयागांव टोलटेक्स के सामने, नयागांव की हैं। फरियादी ड्रायवर उंकारसिंह बस को लेकर निम्बाहेड़ा से नीमच की तरफ आ रहा था। नयागांव सीमा के अंदर टोलटेक्स के पहले सामने की तरफ से टैंकर आर.जे. 27-4980 का चालक टैंकर को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और बस के सामने ड्राइवर साईड पर टक्कर मारी, जिससे बस ड्रायवर का पैर फ्रैंक्चर हो गया। टैंकर का ड्राईवर टैंकर छोडकर भाग गया। बस की सावरियो को दुसरी बस में रवाना करने के बाद फरियादी रिपोर्ट कराने के लिए नयागांव चोकी पर गया, जिस पर से असल कायमी थाना जावद पर अपराध क्रमांक 159/2000, धारा 279, 338 भादवि पर की गयी। जावद पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर व वाहन को जप्त कर, शेंष विवेचना पूर्ण कर चालान जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी मांगीदास पिता नाथूदास वैष्णव, उम्र 46 वर्ष, निवासी लिंबावास, थाना खेरोदा, जिला उदयपुर (राजस्थान) को धारा 338 भादवि (लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुॅचाना) में 7 दिन के सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही आहत को 2,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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