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दिवार बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने वाले महिला सहित 04 आरोपियों को सजा।

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा एक महिला सहित 4 आरोपियो को दिवार बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 17.09.2014 को दोपहर के 3 बजे ग्राम जाट की हैं। फरियादीया ममताबाई ऑगनवाड़ी से उसके घर आयी तो एक महिला सहित 4 आरोपीगण उसके फाटक के आगे दिवार (कोट) बना रहे थे। फरियादीया ने दिवार बनाने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ लकड़ी व लात-घुसो से मारपीट की, जब फरियादीया का पति ओमप्रकाश खेत से आया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट कर चले गये। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जाट चौकी पर लिखाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 242/14, धारा 323, 323/34 भादवि का पंजीबद्व हुआ। पुलिस रतनगढ़ द्वारा फरियादीया व उसके पति का मेडिकल कराया, मौका मुआयना किया, साक्षीयो के कथन लिये तथा शेष विवेचना पूर्णकर चालान जावद न्यायालय में पेश किया। श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादीया, उसके पति सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) चम्पालाल पिता माधुलाल तेली, उम्र-42 वर्ष, (2) रामप्रसाद पिता माधुलाल तेली, उम्र-22 वर्ष, (3) गणपत पिता माधुलाल तेली, उम्र-23 वर्ष, व (4) शांतिबाई पति माधुलाल तेली, उम्र-60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम जाट, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 323, 323/34 भादवि (मारपीट करना एवं एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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