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दिवार गिराने की बात को लेकर होमगार्ड, उसकी पत्नी व बेटे के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपीयों को जुर्माने का दण्डादेश।

मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तीन आरोपीयों को एकमत होकर होमगार्ड, उसकी पत्नी व बेटे के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 2100-2100रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 27.12.2014 को सुबह 9ः30 बजे फरियादी कालुराम के घर के पास ग्राम साण्डिया, तहसील मनासा की हैं। फरियादी कालुराम सवेरे घर से बाहर निकला तभी उसका पुत्र विष्णु, पड़ोसी विष्णु से बोला कि तुम मकान बना रहे हो तो हमारी दिवाल क्यो गिराई। इतने में आरोपीगण निर्भयराम, सूरजमल व दशरथ आ गये और फरियादी व उसके पुत्र के साथ मारपीट करने लगे, जब फरियादी की पत्नी विद्याबाई बीच-बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट कर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 660/14, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आहतगणो का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) निर्भयराम उर्फ अशोक पिता प्रभूलाल पुरोहित, उम्र 38 वर्ष, (2) सूरजमल पिता प्रभूलाल पुरोहित, उम्र-27 वर्ष तथा (3) दशरथ पिता प्रभुलाल पुरोहित, उम्र 25 वर्ष, तीनो निवासी ग्राम साण्डिया, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में कुल 2100-2100 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही तीनो आहतगण को 700-700रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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