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रात्रि में घर में घुसकर चोरी के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को रात्रि में फरियादी के सुने घर में घुसकर सोने, चॉदी के जेवर व नगद 30,000रू. चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 11 वर्ष पूर्व दिनांक 02.03.2008 से 05.03.2008 के मध्य रात्रि की हैं। फरियादी अशोक का घर बंगला नंबर 11, भूतेश्वर रोड, नीमच में हैं। फरियादी अशोक दिनांक 02.03.2008 परिवार सहित घर पर ताला लगाकर दिल्ली स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए गया था, जब वह दिनांक 05.03.2008 को वापस आया तो देखा कि उसके घर के अंदर व बाहर के ताले टूटे हुए थे और अलमारियो में रखा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें से सोने के 5 जोड़े टॉप्स, सोने की 4 चुडिया, चॉदी की 7 जोडी पायल तथा 30,000रू. नगद चोरी चले गये थे। फरियादी ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 119/08, धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा शंका के आधार पर आरोपी जाकिर उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की और उसके कब्जे से चोरी गये जेवर और नगद रूपये जप्त कर विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी अशोक, पंचसाक्षी व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया, अभियोजन की ओर से दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि वर्तमान में बढ़ती चोरी की घटनाओ को देखते हुए उदाहरण स्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी जाकिर उर्फ जैकी पिता मोहम्मद रफीक, उम्र-31 वर्ष, निवासी-स्कीम नंबर 36, जिला नीमच को धारा 457, 380 भादवि (रात को घर मे घुसकर चोरी करना) में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000 जुर्माना से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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