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मोटरसायकल से स्टंट करना पडा भारी, स्टंट मेन को 01 माह का कारावास व 1,000रू. जुर्माना।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा एक मोटरसायकल चालक को सड़क पर मोटरसायकल पर स्टंट करते हुए लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर आम-जनता के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में 01 माह का कारावास व 1,000रू. जुर्माने की सजा दी गई। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी इम्तियाज हुसैन अपनी मोटरसायकल से दिनांक 19.07.2019 को दिन में 12 से 1 के बीच निम्बाहेड़ा तरफ से जावद फंटा होते हुए नीमच आ रहा था, उसके आगे-आगे मोटरसायकल पल्सर एम.पी. 43 डी.आर. 4499 का चालक किशोर माली जावद फंटे से डुंगलावदा, कनावटी कलेक्टर चौराहा, फव्वारा चौक, महु रोड़ नीमच से मंदसौर मार्ग पर आगे-आगे मोटरसायकल को खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए दोनो हाथ को छोड़कर व पीछे की ओर मुह करके लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे सड़क पर से गुजरने वाली आम-जनता व अन्य वाहन सवारो का जीवन संकट में डालते हुए कलाबाजिया दिखा रहा था। इस घटना का आम-जनता द्वारा बनाया गया विडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ था। इम्तियाज की रिपोर्ट पर से थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 402/2019, धारा 279 भादवि तथा धारा 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी द्वारा अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, जिस पर से रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा ऐसे जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी किशोर पिता नंदा माली, उम्र- 48 वर्ष, निवासी-मालीपुरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम को धारा 279 भादवि व धारा 184 मोटरयान अधिनियम (लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना) में 01 माह का कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

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