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नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले सौतेले बाप को तिहरा आजीवन कारावास और भाई को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले सौतेले बाप को तिहरा आजीवन कारावास एवं कुल 15,000 जुर्माना तथा सौतेले भाई को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नैराल, तहसील सिंगोली निवासी आरोपी लालूराम की पहली पत्नी से उसको एक संतान हैं जिसका नाम रामलाल है। आरोपी की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने से उसने दुसरा नात्रा विवाह 17 वर्षीय पीडिता की माता से किया, जिससे पीडिता की माता पीडिता को लेकर ही ससुराल में आरोपी के साथ रहने लगी। पीडिता की माता का आरोपी से झगड़ा हो जाने के कारण वह लगभग 1 वर्ष से पीडिता को आरोपी के घर पर ही छोड़कर चली गई थी। इसी अवधि में पीडिता के सौतेले पिता आरोपी लालूराम द्वारा पीडिता के साथ उसकी ईच्छा के विरूद्ध जबरन डरा-धमकाकर उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पीडिता गर्भवती हो गई और उसने शासकीय अस्पताल सिंगोली में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसको लेकर वह वापस आरोपी पिता के घर आ गई। दिनांक 26.12.2017 को रात्रि के लगभग 12 बजे पीडिता उसके 2 माह के बालक को लेकर सो रही थी तभी उसका सौतेला भाई आरोपी रामलाल आया और उसने पीडिता का मुह दबाकर जबरन पीछे बाड़े में लेकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के दुसरे दिन पीडिता ने उक्त सारी बाते उसके काका-काकी को बतायी, जिसके बाद घटना की रिपोर्ट आरोपी सौतेले बाप-भाई के विरूद्ध पुलिस थाना सिंगोली में की, जिस पर से अपराध क्रमांक 174/17, धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) भादवि तथा धारा 5(आई), 5(एन), 5(पी), 5(जे), 5(जे)(2) व 6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल कराकर एवं उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया। श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता, उसके रिश्तेदारो, पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक, मेडिकल करने वाले डॉक्टर सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपीगण के विरूद्ध दुष्कर्म करने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क रखा गया कि आरोपीगण द्वारा बाप-बेटी व भाई-बहन के रिश्तो को कलंकित करते हुए 17 वर्षीय पीडिता के साथ लगातार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक बालक को भी जन्म दिया, इसलिए उदाहरण स्वरूप आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। *श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद* द्वारा आरोपी सौतेले बाप लालूराम पिता ओंकार भील, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम नैराल, तहसील सिंगोली जिला नीमच को धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) भादवि तथा धारा 5(जे)(2)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) में तिहरा आजीवन कारावास एवं कुल 15,000रू. तथा आरोपी सौतेले भाई रामलाल पिता लालूराम भील, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम नैराल, तहसील सिंगोली जिला नीमच को धारा 376(2)(एफ) तथा धारा 5(एन)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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