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पाईप तोड़ने की बात को लेकर महिला के साथ मारपीट करने वाले दो भाईयो को 03-03 माह का कठोर कारावास।

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा 02 आरोपियो को एकमत होकर महिला के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 03-03 माह का कठोर कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व दिनांक 28.07.2016 की दिन के 4 बजे ग्राम बागरेड, जावद की हैं। फरियादी मायाबाई खेत पर गई हुई थी, तो उसके खेत के पडोसी आरोपीगण दिलीप व समरथ आये और उनके खेत का पाईप तोड़ने की बात को लेकर विवाद करने लगे और लात-घुसो से उसके साथ मारपीट करने लगे। फरियादीया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका लडका जीवन व खेत का पड़ोसी भरत भी मौके पर आ गया, जिन्होने बीच-बचाव किया, फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 261/16, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आहत महिला का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री रमेश नावडे, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादीया मायाबाई, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा अकेली महिला के साथ मारपीट की गई हैं इसलिए आरोपियो को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। *श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) दिलीप पिता कैलाश खाती, उम्र 25 वर्ष एवं (2) समरथ पिता कैलाश खाती, उम्र 22 वर्ष, दोनो निवासीगण बागरेड, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में 03-03 माह का कठोर कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही फरियादीया मायाबाई को कुल 1,600रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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