तीन तलाक पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी लगी है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिला कानून बन जाएगा। अब तीन बार तलाक-तलाक-तलाक देकर मनमानी करने वाले मर्दों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। जानिए कानून से जुड़ी बड़ी बातें - इस बिल में ट्रि्पल तलाक को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। अब मुस्लिम महिला तीन तलाक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। यानी अब मुस्लिम महिला तीन तलाक के खिलाफ कानून का सहारा ले सकती है। अब तीन तलाक कहने पर शौहर को अधिकतम तीन साल की सजा दी जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। पति को पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देना होगा। थाने में शौहर को जमानत नहीं दी जाएगी। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक बच्चे अपनी मां के पास रही रहेंगे। पत्नी या उसके रिश्तेदार शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने पर गिरफ्तारी होगी और मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत पर फैसला करेंगे। तीन तलाक मामले में शौहर को जमानत मिल सकती है। जज पत्नी का पक्ष सुनने के बाद उचित समझे तो जमानत दे सकता है। महिला और बच्चों के भरण-पोषण की रकम जज के द्वारा ही तय की जाएगी। महिला अगर चाहे तो समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा और पत्नी की पहल पर समझौता भी हो सकता है।
तीन तलाक पर मोदी सरकार , मुस्लिम की बहुत बड़ी जीत। मुस्लिम महिलाओं में खुशी
