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2 भाईयों के साथ मारपीट करने वाले 03 भाईयों को 3-3 माह का कारावास।

नीमच। *श्री सदाशिव दाॅगौडे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा 03 आरोपीगणों को फरियादी व उसके भाई के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्मानें से दण्डित किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कीर्ति चाफेकर, द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 17.01.2017 को शाम के 6 बजे रेल्वे अंडर ब्रीज के पास स्थिल पारसमल जैन के गोदाम की हैं। फरियादी राजेश गोदाम पर कार्यकर रहा था तभी वहां पर तीनों आरोपीगण आये और पुरानें विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे तभी चिल्ला चोट कि आवाज सुनकर फरियादी का भाई राकेश बीच-बचाव करने आया तो तीनों आरोपीगण नें लात-घुसों व लोहे के सरियें से दोनों भाईयों के साथ मारपीट कर चलें गये। फरियादी नें घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना कि, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 08/17 अंतर्गत धारा 323/34 भादस के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा दोनों आहतगण के साथ पुरानें विवाद के कारण मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जानें का निवेदन किया। श्री सदाशिव दाॅगौडे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) प्रकाश पिता मांगीलाल जटीया, उम्र-37 वर्ष, (2) विकास पिता मांगीलाल जटीया, उम्र-31 वर्ष तथा (3) दीपक पिता मांगीलाल जटीया, उम्र-29 वर्ष, तीनों निवासी-अम्बेडकर काॅलोनी, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी *श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओं* द्वारा की गई।

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