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60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000रू. जुर्माना।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की अवैध तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 माह पूर्व दिनांक 01.04.2019 दिन के 12 बजे महावीर नगर के सामने, हवाई पट्टी, नीमच की है। पुलिस नीमच केंट के एएसआई शिशुपालसिंह गौर को शहर भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति साईकिल से हवाई पट्टी रोड़ होते हुए नीमच की तरफ अवैध रूप से शराब को लेकर आ रहा है। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से उनके द्वारा मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी कर एक व्यक्ति को सायकल पर नीले केन में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब ले जाते हुए देखा, जिसको घेराबंदी कर पकड़कर उससे शराब के लाईसंस व परमिट के बारे में पूछा जो कि आरोपी मोहम्मद आजम के पास नहीं था। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब को जप्त कर उसके विरूद्व पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 217/19, धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया की आरोपी 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी कर रहा था, इसलिए उदाहरणस्वरूप उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जाए। *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच* द्वारा आरोपी मोहम्मद आजम पिता इस्माईल मंसूरी, उम्र 40 वर्ष, निवासी-बगीचा नंबर 04, जिला-नीमच को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (शराब की तस्करी करना) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000रू जुर्मानें से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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