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पूजा करने के विवाद के कारण हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।

मनासा। श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा एक आरोपी को पूजा करने के विवाद को लेकर तलवार से हत्या करने के आरोप का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 2,000 जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.10.2015 को रात्री के 08ः30 बजे ग्राम मीरियाखेडी स्थित करनी माता के चबुतरे की हैं। घटना दिनांक को मृतक रविन्द्रनाथ उर्फ गोपीनाथ, निवासी-ग्राम चचोर को पूजा करने गया हुआ था, वहीं पर आरोपी ने पुजा-अर्चना करने की बात को लेकर मृतक के साथ विवाद किया और तलवार से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिस कारण मृतक का एक हाथ कटकर अलग हो गया और दूसरे हाथ पर भी चोट आई, फिर आरोपी मौके पर से भाग गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने मृतक के परिवार को घटना की सूचना दी, फिर वे सभी उसे ईलाज हेतू सरकारी अस्पताल, मनासा ले गये, जहॉ पर ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भतीजे प्रमोद ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में की, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 296/15, धारा 302 भादवि अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस कुकडेश्वर द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक शेष विवेचना पूर्ण कर चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री जगदीश चौहान, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध हत्या करने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा जघन्य तरीके से हत्या की हैं, इसलिए उदाहरणस्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री अखिलेश कुमार धाकड़, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा आरोपी भंवरसिंह पिता नाथूसिंह, उम्र-57 वर्ष, निवासी-ग्राम मेरियाखेडी, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 2000रु जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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