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घर में घुसकर मारपीट करने वाले पति, सास एवं ननंद को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास।

जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा पति, सास एवं ननंद द्वारा घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 1-1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश नावडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 03.03.2013 को रात के 7ः30 बजे ग्राम-मोरवन, थाना जावद स्थित फरियादीया के घर के अंदर की हैं। फरियादीया कमलाबाई का उसके पति से विवाद होने के कारण वह अलग किराये के मकान में रहती थी व आंगनवाडी में काम करती थी। घटना दिनांक को फरियादीया घर के अंदर थी तब उसका पति लक्ष्मण, सास भगवंताबाई एवं ननंद संतोषबाई उसके घर में घुसकर बोले की तू यहॉ से चली जा, फरियादीया ने मना किया तो उसके साथ आरोपीगण ने धोने, लट्ठ व लात-घूसो से मारपीट की, तब फरियादीया के चिल्लानें की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी मोहनलाल व नारायण आ गये, जिन्होने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहॉ से चले गये। फरियादीया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 81/13, धारा 452, 323, 34 भादवि का पंजीबद्व हुआ। पुलिस जावद द्वारा फरियादीया का मेडिकल कराकर, शेष विवेचना पूर्णकर चालान जावद न्यायालय में पेश किया। श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादीया, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण द्वारा अकेली फरियादीया के साथ घर में घुसकर मारपीट किये जाने के गंभीर अपराध को देखते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) लक्ष्मण पिता गोतम गिर, उम्र-28 वर्ष, (2) भगवंताबाई पति गोतम गिर, उम्र-50 वर्ष तथा (3) संतोषबाई पिता गोतम गिर, उम्र-39 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम-मोरवन, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 452 भादवि में 6-6 माह के कठोर कारावास व 500-500रू. जुर्माने एवं 323 भादवि में 6-6 माह के कठोर कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया साथ ही आहत कमलाबाई को 3,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

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