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अवैध गांजा रखने के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू जुर्माना।

जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा एक आरोपी को अवैध रूप से 1 किलो 700 ग्राम गांजा रखने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 26.05.2012 की है। पुलिस थाना जावद में पदस्थ एएसआई यशवंतसिंह जाट को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ग्राम धाकड़खेड़ी स्थित अपने मकान में अवैध गांजा रखे हुये है। मुखबीर सूचना के आधार पर जावद पुलिस द्वारा मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम धाकड़खेडी अठाना पहुंचे, आरोपी कन्हैयालाल के मकान के पास पहुचने पर, वह पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड लिया। आरोपी कन्हैयालाल के घर के कमरे की तलाशी लिये जाने पर उसमें एक प्लास्टिक के कट्टे के अंदर पारदर्शी थैली में 1 किलों 700 ग्राम गांजा अवैध रूप से रखा हुआ पाया गया, जिसकों जप्तकर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 137/2012, धारा 8 सहपठित धारा 20(बी), एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर, विवेचना उपरांत चालान विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। श्री अरविंद शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में जप्ती कर्ता अधिकारी, फोर्स के सदस्यो, पंच साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने के अपराध को प्रमाणित कराकर, आरोपी को विधि की मंशा के अनुसार उदाहरण स्वरूप कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। *श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद* द्वारा आरोपी कन्हैयालाल उर्फ सरदार पिता घीसालाल धाकड, उम्र-52 वर्ष, निवासी ग्राम धाकडखेडी अठाना, थाना-जावद, जिला-नीमच को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी), एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री अरविंद शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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