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काॅलेज छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को काॅलेज छात्रा का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 30.07.2016 को शाम के 6ः30 बजे ग्राम चंपी के पास की है। पीड़िता आर.बी.एस. काॅलेज में पढती है, जिसका आरोपी हमेशा आते जाते रास्ते में उसका पीछा करता था, मोबईल नंबर मांगता था और अश्लील बाते करता था। घटना दिनांक को पीड़िता साईकिल से अपने घर आ रही थी तभी आरोपी श्याम मोटरसाईकिल से पीछा करता हुआ आया और मोटरसाईकिल उसके पास खडी करके उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जिससे वह घबरा गई और चिल्लाई तब पास ही खेत में से उसके माता-पिता और भाई भी वहा आ गये, जिनको देखकर आरोपी श्याम वहाॅ से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट अगले दिन पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 322/14, धारा 354(क), 354(घ) भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी के हौसले इतने बढ गये हैं कि उसने रास्ते में काॅलेज की छात्रा से छेड़छाड़ की हैं, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। *श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी श्याम पिता रामसुख उर्फ रामस्वरूप अहिर, उम्र-28 वर्ष, निवासी-बरखेडा हाड़ा, जिला नीमच को धारा 354(क) भादवि (छेड़छाड़ करना) में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना तथा धारा 354(घ) भादवि (पीछा करना) में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू जुर्मानें से दण्डित किया, साथ ही पीडिता को 500रू प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।

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