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खेत के विवाद को लेकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले 10 आरोपीयों को सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दो प्रकरणो में खेत विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट 10 आरोपीगणों में से 6 आरोपियो को कुल 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2400-2400रू. जुर्माना तथा 4 आरोपियो को 3-3 माह का सश्रम कारवास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री अरविन्द्र सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 06.07.2012 कि दोपहर के 2 बजे ग्राम बोरखेड़ा दांतोली, थाना मनासा स्थित विवादित खेत की हैं। एक पक्ष के गोपाल, मुकेश, प्रेमप्रकाश, छगनलाल, पप्पू व प्रहलाद का दूसरे पक्ष के कनिराम, पिंटू, बालू व शांनिबाई का आपस में खेत संबंधी विवाद चल रहा था, जिस कारण दोनों पक्षों द्वारा घटना दिनांक को एक-दूसरे के साथ विवाद किया जाकर लकडी, पत्थर व लात-घुसों से मारपीट की गई, जिसकी दोनों पक्षों के 9 लोगो साधारण चोटे आयी तथा सजनीबाई को गंभीर चोट आयी, जिसकी रिपोर्ट दोनो पक्ष के लोगो एक-दुसरे के विरूद्ध थाना मनासा पर की गई थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 198/12 व 199/12, धारा 323/34, 147, 149, 325/149 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा ने दोनों पक्षों आहतगण का मेडिकल कराने के पश्चात् शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में दोनों आहतगण, चश्मदीद व सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। *श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा एक पक्ष के 6 आरोपीगण (1) गोपाल पिता दलसिंह बंजारा, उम्र-25 वर्ष, (2) मुकेश पिता दलसिंह उर्फ दलपत सिंह बंजारा, उम्र-28 वर्ष, (3) प्रेमप्रकाश उर्फ प्रकाश पिता बाबूलाल उर्फ कन्हैयालाल बंजारा, उम्र-27 वर्ष, (4) छगनलाल पिता कनिराम उर्फ बाबूलाल बंजारा, उम्र-33 वर्ष, (5) पप्पू पिता किशनलाल बंजारा, उम्र-26 वर्ष तथा (6) प्रहलाद पिता किशनलाल बंजारा, उम्र-21 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम चंदामोती दांतोली, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 147/149 भादवि में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300रू. जुर्माना, धारा 323/149 भादवि में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 1500-1500रू. जुर्माना, धारा 325/149 भादवि में 6-6 माह के सश्रम कारावास व 600-600रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 2400-2400रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही 4 आहत को 300-300रू. व 1 आहत को 500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया तथा दूसरे पक्ष के 4 आरोपीगण (1) कनीराम पिता बालू बंजारा, उम्र-43 वर्ष, (2) पिंटू पिता कनीराम बंजारा, उम्र-23 वर्ष, (3) बालू पिता परथी बंजारा, उम्र-63 वर्ष एवं (4) शांतिबाई पति कनीराम बंजारा, उम्र 38 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम बोरखेड़ा दांतोली, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत 3-3 माह के सश्रम कारावास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही 2 आहत को 300-300रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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