मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दो प्रकरणो में जमीन विवाद के कारण एक-दूसरे के साथ मारपीट 10 आरोपीगणों को कुल 21-21 माह का सश्रम कारवास व 1100-1100रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 04.12.2013 को सुबह के 10ः30 बजे नई आबादी, ग्राम अल्हेड़, थाना मनासा स्थित विवादित जमीन जाने वाले रास्ते की हैं। एक पक्ष के रमेश, सत्यनारायण, गोविंद, गीताबाई एवं सोना का दूसरे पक्ष के लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम, बद्रीलाल, श्यामलाल एवं रणजीत का आपस में जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, जिस कारण दोनों पक्षों द्वारा घटना दिनांक को विवादित जमीन पर जाने वाले रास्ते पर एक-दूसरे के साथ विवाद किया जाकर लकडी, कुल्हाड़ी, व लात-घुसों से मारपीट की गई, जिसकी दोनों पक्षों के 8 लोगो साधारण चोटे आयी तथा गोविंद व बद्रीलाल को गंभीर चोट आयी, जिसकी रिपोर्ट दोनो पक्ष के लोगो एक-दुसरे के विरूद्ध थाना मनासा पर की गई थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 499/13 व 500/2013, धारा 323/34, 325/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा ने दोनों पक्षों आहतगण का मेडिकल कराने के पश्चात् शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में दोनों आहतगण, चश्मदीद व सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा अपराध की गंभीरता व आहतगणों को आई गंभीर चोटो को देखते हुए दोनों पक्षों के आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। *श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा एक पक्ष के 5 आरोपीगण (1) रमेश पिता मांगीलाल माली, उम्र-55 वर्ष, (2) सत्यनारायण पिता रमेश माली, उम्र-29 वर्ष, (3) गोविंद पिता रमेश माली, उम्र-25 वर्ष, (4) गीताबाई पति रमेश माली, उम्र-52 वर्ष तथा (5) सोना पति विनोद माली, उम्र-28 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम अल्हेड़, तहसील मनासा, जिला-नीमच तथा दूसरे पक्ष के 5 आरोपीगण (1) लक्ष्मीनारायण पिता कचरूलाल माली, उम्र-60 वर्ष, (2) राधेश्याम पिता कचरूलाल माली, उम्र-56 वर्ष, (3) बद्रीलाल पिता कचरूलाल माली, उम्र-53 वर्ष, (4) श्यामलाल पिता लक्ष्मीनारायण माली, उम्र-33 एवं (5) रणजीत पिता लक्ष्मीनारायण माली, उम्र 27 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम अल्हेड़, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि में 9-9 माह के सश्रम कारावास व 600-600रू. जुर्माना व धारा 325/34 भादवि में 12-12 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार सभी 10 आरोपीयों को कुल 21-21 माह के सश्रम कारावास व 1100-1100रू. जुर्माने से दण्डित किया। *न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।* (2) महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास। नीमच। श्री सदाशिव दांगौड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 18.09.2016 को शाम के 7ः30 बजे ग्राम धामनिया में चांदमारी रास्ते की है। घटना दिनांक को पीड़िता उसकी भाभी के साथ शौच करके जंगल से वापस घर आ रही थी, तो रास्ते में आरोपी बबलू मोटरसायकल से आया और उसनें पीड़िता का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उसके साथ छेडछाड करने लगा, तभी उसकी भाभी ने उसका हाथ छुडाया, फिर आरोपी वहॉ से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 184/16, धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, पुलिस बघाना द्वारा विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता, उसकी भाभी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध बढते अपराधों को देखते हुए उदाहरणस्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री सदाशिव दांगौड़े, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी बबलू पिता कैलाशचंद्र साल्वी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम धामनिया, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 354 भादवि (छेड़छाड़ करना) में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 200रू. जुर्मानें से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा की गई।
जमीन के विवाद को लेकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले 10 आरोपीयों को सश्रम कारावास।
