जावद। श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा एक आरोपी को जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री रमेश नावडे, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि आरोपी प्रदीप हरिजन आदतन अपराधी के कारण जिला दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा दिनांक 10.12.2015 को पारित जिलाबदर आदेश से उसको 6 माह की अवधी के लिये नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, आगर व देवास जिले की राजस्व सीमा के बाहर जाने के लिए आदेशित किया था। दिनांक 31.01.2016 को पुलिस थाना जावद के एएसआई जाकिर हुसैन को मुखबिर सूचना मिली की प्रदीप रामपुरा दरवाजा, जावद के पास बैठा हुआ हैं। मुखबिर सूचना विश्वनीय होने से पुलिस जावद फोर्स सहित रामपुरा दरवाजा पहुची जहां पर आरोपी दिखा जिसको घेराबंदी कर गिरफ्तार किया जाकर उसको जिलाबदर के आदेश के उल्लंघन के कारण उसके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 24/16, धारा 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री रमेश नावडे, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विवेचक, पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन कर जिला नीमच की राजस्व सीमा में बिना अनुमति प्रवेश किया गया हैं, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री रूपसिंह कनेल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी प्रदीप पिता दिलीप हरिजन, उम्र-26 वर्ष, निवासी-हरिजन मौहल्ला, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।
जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास।
