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झगड़ा करने से रोकने पर मारपीट करने वाली एक महिला सहित 3 आरोपीयों को 3-3 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा झगड़ा करने से रोकने वाले फरियादी के साथ मारपीट करने वाली एक महिला सहित 3 आरोपियो को कुल 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 300-300रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री अरविन्द्र सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 29.06.2014 कि शाम के 6 बजे आरोपी के घर के पास ग्राम कुंदवासा की हैं। घटना दिनांक को फरियादी श्यामलाल उसके भाई के घर से उसके घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आरोपीगण के घर के पास आरोपी भागीरथ, उसके पिता रामचंद्र एवं उसकी बहन ललिताबाई तीनो फरियादी की मॉ एवं भाभी संतोषबाई के साथ झगड़ा कर रहे थे, तब फरियादी ने उनको झगड़ा करने से रोका तो तीनो आरोपीगण ने फरियादी के साथ लात-घूसो व थप्पड़ो से मारपीट कर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पुलिस कुकडेश्वर पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 143/14, धारा 323/34 भादवि का पंजीबद्व हुआ। पुलिस कुकडेश्वर द्वारा फरियादी का मेडिकल कराकर, शेष विवेचना पूर्णकर चालान मनासा न्यायालय में पेश किया। श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ के साथ मारपीट कर चोटे पहुचायी जाने के गंभीर अपराध को देखते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। *श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपीगण (1) रामचंद्र पिता हेमराज बागरी, उम्र-60 वर्ष, (2) भागीरथ पिता रामचन्द्र बागरी, उम्र-25 वर्ष, (3) ललिताबाई पति घनश्याम बावरी, उम्र-22 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम कुंदवासा, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 300-300रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही आहत श्यामलाल को 300रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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