जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) जावद द्वारा एक आरोपी को 15 वर्ष की नाबालिग बालिका का अपहरण करके उसे 3 वर्ष तक अपने परिरोध (छिपाकर रखना) में रखने के आरोप का दोषी पाकर कुल 4 वर्ष के कारावास एवं 2,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया हैं। श्री जगदीश चौहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता व आरोपी दोनो ही घोड़े खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं, जिस कारण आरोपी का पीड़िता के पिता के घर आना-जाना लगा रहता था। दिनांक 12.06.2015 को शाम 7 बजे 15 वर्षीय पीड़िता ग्राम मनोहरपुरा स्थित उसके घर से शौच करने के लिए गई तो वह वापस नही आयी, तो पीड़िता के पिता ने उसकी काफी तलाश गांव व रिश्तेदारी में करी, परंतु उसका पता नही चला, फिर उसने शंका के आधार पर दिनांक 29.06.2015 को आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना सिंगोली में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 109/15, धारा 363, 368 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। पुलिस सिंगोली द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक 08.07.2018 को आरोपी को निम्बाहेड़ा (राजस्थान) बस स्टेण्ड से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने पीड़िता को ग्राम साकरिया, थाना निम्बाहेड़ा (राजस्थान) में छिपाकर रखना बताया, जिस आधार पर पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब कर, शेष विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया। श्री जगदीश चौहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध सिद्ध करने के लिये पीडिता, उसके पिता साहित सभी आवश्यक गवाहो के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसे 3 वर्ष तक परिरोध में रखा, इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) जावद द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ प्रकाश पिता रामलाल जाट, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम साकरिया, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 363 भादवि (अपहरण करना) में 2 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना व धारा 368 भादवि (परिरोध में रखना) में 2 वर्ष का कारावास व 1,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 4 वर्ष का कारावास व 2,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास।
