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विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच ने हॅसते हुए जुआ-सट्टा खेलना स्वीकार करनें वाले आरोप का दोषी पाकर आरोपीगण को 4-4 दिन की जेल व 1000-1000 जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल को श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 07.01.2020 को दोपहर 03ः30 बजे प्रताप चैक पुलिया के पास नीमच सिटी की हैं। सउनि. लक्ष्मणसिंह चैहान कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रताप चैक पुलिया के पास एक व्यक्ति लोगों की इक्कटा कर सट्टा अंक लिखकर रूपये लेकर अवैध लाभ कमा रहा हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स घटना स्थल पर पहुचे, जहां एक व्यक्ति सट्टा अंक पर्ची लिख रहा था और दुसरें लोग सट्टा अंक लिखा रहे थे। दबिश देने पर सट्टा अंक लिखानें वाले व्यक्ति भाग गये थे। जो व्यक्ति सट्टा लिख रहा था उसे फोर्स की मदद से पकडा़। आरोपी का नाम पता पूछनें पर उसनें अपना नाम मोहम्मद रफिक पिता मोहम्मद सिद्धिक, निवासी माधवगंज नीमच सिटी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्ची, लीड पेन व नगदी 330रू जप्त किये। आरोपी का कृत्य धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) होने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 14/20, धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना दिनांक 13.02.2020 को दोपहर 01ः00 बजे प्रताप चैक पुलिया के पास नीमच सिटी की हैं। प्र.आर गोपाल सोनी कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रताप चैक पर गुमटी की आड में एक व्यक्ति हारजीत का दाव लगाकर सट्टा अंक लिखकर रूपये लेकर अवैध लाभ कमा रहा हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स घटना स्थल पर पहुचे, जहां एक व्यक्ति सट्टा अंक पर्ची लिखता हुआ दिखा, जैसे ही दुसरा व्यक्ति सट्टा अंक लिखवानें आया तब दवीश देने पर सट्टा अंक लिखानें वाला व्यक्ति भाग गया। जो व्यक्ति सट्टा लिख रहा था उसे फोर्स की मदद से पकडा़। आरोपी का नाम पता पूछनें पर उसनें अपना नाम एजाजुद्धीन उर्फ मुन्ना पिता मसीरूद्धीन पठान, निवासी-शाहबुद्धीन बाबा के पास नीमच सिटी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्ची, लीड पेन व नगदी 350रू जप्त किये। आरोपी का कृत्य धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) होने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 70/20, धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जहा पर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच के सामानें आरोपीगण द्वारा अपराध किये जाने का पश्चाताप न करके मुस्कुराते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया जिस पर न्यायाधीश द्वारा अपराध के प्रति गंभीरता दिखतें हुए आरोपीगण (1) मोहम्मद रफिक पिता मोहम्मद सिद्धिक, उम्र-66, निवासी माधवगंज (2) एजाजुद्धीन उर्फ मुन्ना पिता मसीरूद्धीन पठान, उम्र-50, निवासी-शाहबुद्धीन बाबा के पास नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) 4-4 दिन की जेल व 1000-1000रू जुर्माने से दण्डित किया।

मालवांचल

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