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लोहे के पाईप से मारपीट कर हड्डी तोडने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का कारावास।

नीमच। श्रीमान एम ए देहलवी, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जमीन विवाद को लेकर लोहे के पाईप से मारपीट कर हड्डी तोडने के आरोप का दोषी पाकर आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000रू रूपयें जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल को श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 31.10.2014 को सुबह 06ः30 बजे ग्राम चंगेरा, नीमच की है। घटना दिनांक को फरियादी उंकारलाल चंगेरा गांव के पास जूस वाले की पड़त जमीन में हाथ-मुंह धो रहा था तभी आरोपीगण लोहे के पाईप और लकडी साथ में लेकर आये और बोले की, हमारे विरूद्ध रिपोर्ट क्यों की व आरोपीगण लोहे के पाईप और लकडी से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे, जिससे फरियादी के दोनों हाथों व दाहिने पांव पर चोट आई। आवाज सुनकर दिनेश आया और उसने बीच-बचाव किया तब आरेापीगण भाग गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 406/2014, धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत व अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण को कठोर से कठोर दण्ड देने का निवेदन किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय *श्री एम.ए.देहलवी, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल, उम्र-56, (2) सत्यनारायण पिता शंकरलाल, उम्र-50, तथा (3) ईश्वरलाल पिता लक्ष्मीनारायण, उम्र-26, निवासीगण- ग्राम चंगेरा, जिला नीमच को धारा 325/34 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. जुर्माना, से दण्डित किया। न्यायालय द्वारा आहत उकारलाल को क्षातिपूर्ती स्वरूप 3000रू प्रदान करनें का आदेश भी दिया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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