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कारखाने से सिलाई मशीनें चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मंडलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 09.10.2019 की फरियादी के गांव खड़ावदा के कारखाने की है। फरियादी मनीष घटना दिनांक को अपना कारखाना बंद करके घर चला गया था। जब फरियादी दुसरे दिन वापस अपने कारखाने पर पहुचा तो उसने देखा कि कारखाने के दरवाजे का ताला टुटा हुआ था व उसमें रखी सिलाई मशीनें तथा कपडे़ चोरी हो गये। कोई अज्ञात आरोपी उसके कारखाने की मशीनें व कपड़ो को चुरा ले गया था। जिस पर से फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना बघाना में अपराध क्रमांक 260/19 धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना बघाना ने विवेचना के दौरान पूछताछ व तहकीकात करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी को थाना बघाना के आरक्षक 415 विक्रम धनगर द्वारा मय केसडायरी के न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से दिनांक 12.03.2020 को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री विपिन मंडलोई, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी एक शातिर चोर है, आरोपी के विरूद्व थाना छोटी सादड़ी में कई प्रकरण पंजीबद्व होकर विवेचना में है। यदि आरोपी को जमानत दी जायेगी तो आरोपी का अपराध के प्रति भय समाप्त हो जायेगा। जिससे आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान सदाशिव दांगोडे़, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी विनोद उर्फ प्रविण पिता गणपत बावरी, उम्र- 26, निवासी- ग्राम धामनीया, थाना छोटी सादड़ी नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर आरोेपी को जेल भेजने का आदेश दिया गया।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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