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कोरोना वायरस - जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेष

जिले में 31 मार्च तक सभी धार्मिक मेले स्थगित लंगर, भण्डारे के आयोजन पर प्रतिबंध, स्टाॅलें भी नही लगेगी नीमच 18 मार्च 2020, कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत आदेष जारी कर कोरोना वायरस बीमारी फैलने को रोकने के लिए आवष्यक कानूनी उपाय किये जाने के निर्देष दिये गये हैं। उक्त अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी, जिला नीमच श्री राजे द्वारा निर्देष जारी किये गये है कि, नीमच जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत धार्मिक स्थलों जैसे- (भादवामाता, मोड़ीमाता, आवंरीमाता, आंत्रीमाता) में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के धार्मिक मेले 31 मार्च 2020 तक के लिए पूर्णतः स्थगित किये गये है। नीमच जिले में 31 मार्च 2020 तक 20 से अधिक लोगों के जमावडे़ वाले किसी भी सार्वजनिक/सामुदायिक/धार्मिक स्थलों पर कोई भी सामाजिक/सामुदायिक या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। जिले में उक्त अवधि में किसी भी सम्मेलन,कार्यक्रम,रैलियां धरना प्रदर्षन आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा धार्मिक स्थलों पर जाने वाले मार्गों पर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यातायात के साधनों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष परमीट जारी नहीं किये जाएंगे।धार्मिक स्थलों पर जाने वाले मार्गों पर किसी भी प्रकार के लंगर/भण्डारा या मार्ग में किसी भी प्रकार के स्टाॅल लगाए जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर श्री राजे ने निर्देष दिये है कि, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जिले में चलने वाले सार्वजनिक और निजी परिवहन को निर्धारित कीटनाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल,निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वच्छ किया जावे,तद्नुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से ड्रायवरों और सफाई कर्मियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित किया जावे। कलेक्टर ने निर्देष दिये है कि, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी यह सुंनिश्चित करें कि जिले में विशेष रूप से बस/टैक्सी/आटो स्टेण्ड,सब्जी मण्डी,रेल्वे स्टेशन बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणुनाशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी,तद्नुसार वह अपने कर्मचारियों की आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेगी । कलेक्टर ने आम नागरिकों एवं जन साधारण को सुचित किया है कि, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 में अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसके कार्यो के निर्वहन में बाधा डालता है या इस अधिनियम के तहत् दिये गये किसी भी निर्देश का पालन करने से इंकार करता है तो उनके विरुद्ध दोषसिद्ध होने पर कारावास या जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

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