नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच ने वन्य प्राणी तेंदुआ का शिकार करने वाले आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल को श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 28.04.2020 की हैं। मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई है कि लासुट डेम के पास नाले में नाहर(शेर) मरा पडा है। सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय जावद एवं परिक्षेत्र सहायक महोदय दडौली को दुरभाष पर दि गई। सूचना के आधार पर मय स्टाफ मौका स्थल पर उपस्थित हुए। मौका स्थल पर देखा की एक नर तेंदुआ मरा पड़ा हैं एवं मौके की कार्यवाही पूर्ण कि गई। अज्ञात आरोपीगण विरूद्ध वन अपराध क्रमांक 3567/10, धारा 2, 9, 39, 51 तथा 52 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। वन विभाग द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण को वन विभाग पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जहा पर *श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच* के सामनें आरोपीगण को पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वन्य प्राणी का शिकार करने की बात को गंभीरता लेतें हुए आरोपीगण (1) घनश्याम भील तथा (2) चंदा बंजारा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
वन्य प्राणी तेंदुआ का शिकार करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त।
