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31 मई तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें बंद होने की खबर का रेलवे ने किया खंडन

31 मई तक मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें बंद होने की खबर का रेलवे ने किया खंडन Lockdown 4.0: रेलवे के वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी अनिल कुमार जैन के मुताबिक, सेंट्रल रेलवे ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। रेलवे ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि 31 मई तक सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी अनिल कुमार जैन के मुताबिक, सेंट्रल रेलवे ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। ना ही रेलवे बोर्ड और सेंट्रल रेलवे के बीच ऐसी कोई चर्चा हुई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि यदि बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर कोई खबर जारी होती है तो उस पर ध्यान न दें। सरकार ने अभी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और इस सेवा को सुविधानुसार बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्रालय का फरमान-जुलाई तक न तबादले, न होंगे रिलीव इस बीच, खबर है कि रेल मंत्रालय ने 31 जुलाई 2020 तक किसी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला करने या रिलीव करने पर भी रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, Indian Railways में एक ही जगह 4 साल से ज्यादा समय से जमे कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट हर साल जारी होती है। इस बार सूची जारी होने के बाद भी कोई रिलीव नहीं हुआ। इससे दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। अब रेल मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी। जानिए क्या है 4 साल में तबादले का नियम Indian Railways में कंप्यूटरीकृत आरक्षण, टिकटघर, पार्सल, गुड्स आदि कामर्शियल विभाग के तहत आते हैं। इन कर्मचारियों को एक ही सीट पर 4 साल से अधिक नहीं रहने दिया जाता। इसी तरह यांत्रिक विभाग, इलेक्ट्रिकल विभाग, मैकेनिकल, इंजीनियरिग डिपार्टमेंट आदि में भी संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को 4 साल में तबादला करने का नियम है। Indian Railways का पर्सनल विभाग तबादलों की सूची जारी करता है। इसके बाद मार्च-अप्रैल में कर्मचारी व अधिकारी रिलीव हो जाते हैं।

मालवांचल

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