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MP UPDATE: अपराध पर नियंत्रण और निगरानी के लिए लोक सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी में जुटा मप्र गृह विभाग।भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी संस्थानों को अपने खर्च पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे

  1. मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान, जहां भीड़भाड़ होती है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल और सिनेमाघर संचालकों को स्वयं के व्यय पर इसकी व्यवस्था करनी होगी।

    इन्हें दो माह तक न केवल डाटा सुरक्षित रखना होगा बल्कि जब भी पुलिस को जांच के लिए आवश्यकता होगी तो इसे अनिवार्य रूप से देना होगा। सभी संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए समय दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में यदि व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर आर्थिक दंड लगेगा।

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  3. तत्कालीन शिवराज सरकार के समय नवंबर 2022 में लोक सुरक्षा के लिए नगरीय क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में निजी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए गृह विभाग ने लोक सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी की थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों से तेलंगाना के अधिनियम का अध्ययन भी कराया गया पर इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

अब मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने इंदौर संभाग के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अपराध पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह विभाग ने एक बार फिर नगरीय क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी विधेयक की तैयारी को शुरू कर दी है।शुरुआत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों से की जाएगी और फिर इसका विस्तार होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस काम को देखेगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा।

भवन अनुज्ञा में किया जा सकता है प्रविधान विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल और सिनेमाघर सहित जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, वहां सुरक्षा के लिए संचालकों से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।जिला और नगरीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह संचालकों से चर्चा करके सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें एक-दो माह का समय भी दिया जाएगा। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि नए बनने वाले शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल, सिनेमाघर की भवन अनुज्ञा में ही सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता का प्रविधान कर दिया जाए।

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