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मंदसौर रेप केस: घटना के 14 दिन बाद कोर्ट में पेश किया 350 पेज का चालान, वीडियो कॉन्फेंस के जरिए मौजूद रहे अारोपी

मंदसौर. सात साल की बच्ची से सामूहिक ज्यादती के मामले में घटना के 14 दिन बाद पुलिस ने द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता के समक्ष चालन पेश कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित किया गया। सुबह से शुरू हुई जद्दोजहद के बीच शाम को चालान पेश हो सका। चालान के साथ पुलिस ने गवाहों की सूची भी दी है। आरोपियों की ओर से किसी भी वकील ने पैरवी नहीं की। यहां तक कि लीगल हेड द्वारा नियुक्त वकील ने भी पैरवी से इनकार कर दिया। 26 जून को सरस्वती शिशु मंदिर की कक्षा तीसरी की छात्रा का मदारपुरा निवासी आरोपी इरफान और आसिफ नाम के युवकों ने अपहरण कर लिया था। दोनों ने बच्ची से ज्यादती कर उसे मरा हुआ समझ जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया था। मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिन्हें कोर्ट ने 16 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। मामले में पुलिस ने मंगलवार की शाम करीब 4 बजे कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। भारी सुरक्षा के बीच पेश किए गए 350 पेज के चालान में एसआईटी द्वारा घटना व आरोपियों के खिलाफ एकत्र साक्ष्य, जब्त हथियार, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की हैं। कोर्ट नहीं पहुंचे वकील, बोले- ऐसे आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे : दरिंदगी के आरोपियों की ओर से पैरवी करने को लेकर सभी वकीलों ने पहले ही इनकार कर दिया है। इससे लीगल हेड द्वारा सीतामऊ कोर्ट के वकील राजीव भार्गव को उनकी ओर से केस लड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। भार्गव मंगलवार को देर शाम तक कोर्ट पहुंचे ही नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि वे आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह होगी सुनवाई :एडीपीओ कृष्णन ने बताया पाक्सो एक्ट में शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रकरण चलेगा और त्वरित निराकरण होगा। यह फास्ट ट्रैक की तरह ही है। 17 बयान, 110 मेडिकल रिपोर्ट, 22 पंचनामे और घटना स्थल से जब्त सामग्री पेश : 350 पेज के चालान में एसआईटी द्वारा घटना व आरोपियों के खिलाफ एकत्र साक्ष्य, जब्त हथियार, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की हैं। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 (2) एम, 376-डीबी, 307 आईपीसी, 5-एमआरजी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया है। इसमें 17 बयान, 110 मेडिकल रिपोर्ट, 22 जब्ती पंचनामे, सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जब्त सामग्री पेश की है। फिलहाल फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। एडीपीओ नीतेश कृष्णन ने बताया कि प्रकरण में लगातार सुनवाई चलेगी।

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