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पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को सजा व जुर्माना।

नीमच। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी पति को पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोपी का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व दिनांक 25.05.2016 की शाम 6 बजे ग्राम पालसोड़ा की हैं। फरियादीया रीना उसके पति आरोपी दिनेश के साथ ग्राम पालसोड़ा में उसकी बुआ सास सम्पतबाई के घर पर रहती हैं। घटना दिनांक को बुआ सास सम्पतबाई द्वारा फरियादीया को मकान खाली करके अलग रहने का फरियादीया रीना को कहा, जिस कारण रीना ग्राम पालसोड़ा में ही स्थित उसके पिता जगन्नाथ के घर पर चली गई। इसी बात पर आक्रोशित होकर रीना का पति दिनेश डंडा लेकर फरियादीया के पिता के घर पर आया, उस समय फरियादीया के पिता व अन्य परिवार वाले खेत पर गये थे, इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ डंडे से मारपीट कर वहाॅ से चला गया। फरियादीया के पिता व भाई के वहाॅ आने पर उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 135/16, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आहत फरियादीया का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री आकाश यादव, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी दिनेश पिता मुन्नालाल बावरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम पालसोड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।

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